सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश में कहा, ‘जांच एजेंसियां किसी भी वकील को तब तक समन नहीं कर सकतीं, जब तक पुलिस अधीक्षक (SP) की लिखित मंजूरी न हो। यह कदम वकील और मुवक्किल के बीच की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके आदेश के साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे गए समन को भी रद्द कर दिया। सीजेआई बीआर गवई…
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