दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रेप से संबंधित FIR को पैसे के लेनदेन के चलते रद्द नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने का मतलब यह होगा कि न्याय को बेचा जा रहा है। कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी मंगलवार (2 जुलाई) को रेप की FIR रद्द करने की मांग की याचिका को खारिज करते हुए की। दरअसल…
Read More