हरियाणा विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। 2 दिन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। सबसे अहम विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2024 रहने वाला है। इस विधेयक से सूबे के 22 जिलों और प्रदेश के करीब 3 दर्जन उप-मंडलों में स्थापित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में क्रिमिनल केसों में जुर्माना लगाने की शक्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा 15वीं हरियाणा विधानसभा के चल रहे पहले सेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी सदन में अन्य 4 विधेयक पेश करेंगे। अब 5 लाख रुपए तक कर सकेंगे जुर्माना
वर्तमान में अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए जेल या अधिकतम 50 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। अब इसमें संशोधन कर जुर्माने की धनराशि को अधिकतम मौजूदा 50 हजार रुपए से 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार धारा 23(3) के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी का ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वर्तमान में अधिकतम एक वर्ष तक का कारावास या अधिकतम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। इसमें अब संशोधन कर जुर्माने की राशि को मौजूदा अधिकतम 10 हजार रुपए से 10 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का प्रावधान किया जा रहा है। राष्ट्रपति देंगी मंजूरी
कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि अगले सप्ताह हरियाणा विधानसभा सदन से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक…
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