कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ BJP ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर 27 मई को सुनवाई होगी। 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने एक आदेश में कहा था कि ये विज्ञापन अपमानजनक हैं और लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वह सिंगल जज बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद BJP ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई…
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BJP विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल:याचिका में दावा
