2021 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने ‘लव जिहाद’ के मामलों के लिए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू किया था, जिसमें दोषी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों से लगता है कि आरोपियों में इसका कोई खौफ नहीं है…
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