कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजी कर रेप-मर्डर केस से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी और CBI की याचिका स्वीकार कर ली। दोनों ने दोषी संजय रॉय को निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी। दोनों याचिकाओं में संजय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी। जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी सब्बार रशीदी की बेंच ने बंगाल सरकार से कहा कि राज्य सरकार के पास सजा-ए-मौत देने की मांग का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने CBI के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अभियोजन एजेंसी थी…
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