सुप्रीम कोर्ट ने किशोर-किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉक्सो (POCSO) कानून के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई है। अदालत ने सोमवार को कहा कि जब किसी लड़के और लड़की के बीच संबंध हो और वे साथ चले जाएं, तो हर मामले को स्वतः पॉक्सो का केस नहीं माना जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा- सरकार किसी लड़के और लड़की को साथ भागने से कैसे रोक सकती है…
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सुप्रीम कोर्ट ने POCSO के दुरूपयोग पर चिंता जताई:कहा-लड़की को भागने से सरकार कैसे रोकेगी, यह नई चीजें आजमाने की उम्र
