दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि फिजिकल रिलेशन के बाद शादी मना करना एक अपराध है। कोर्ट ने ये बात एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई को दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि कुंडली मेल न खाने की वजह से शादी से मना करने पर भारतीय न्याय संहिता(BNS) का सेक्शन 69 लग सकता है…
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हाइकोर्ट बोला-फिजिकल रिलेशन के बाद शादी से मना करना अपराध:कुंडली ना मिलने का बहाना देकर इनकार नहीं कर सकते, BNS के तहत चार्ज लगाएं
