गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर नया परिपत्र जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश को लेकर पूरी गाइडलाइन्स जारी की है। नए नियम के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकार के इस परिपत्र पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। इसीलिए दिव्य भास्कर की टीम ने इस नए नियम के बारे में एजुकेशन मिनिस्टर…
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गुजरात के स्कूलों में बिना इजाजत नहीं मिलेगी एंट्री:उल्लंघन पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई, विपक्षी नेता बोले
