राजस्थान हाईकोर्ट ने आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच हुए विवाद के केस में कहा कि ‘नीच’ शब्द कहना मात्र जाति के आधार पर अपमान नहीं माना जा सकता। जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने डॉ. दीपक अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने शनिवार को ऑर्डर पास किया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने ‘स्वरण सिंह बनाम राज्य’ मामले का हवाला देते हुए कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत अपमान सार्वजनिक दृष्टि में होना चाहिए। यह घटना डायरेक्टर के बंद चैंबर में हुई थी…
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आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर-प्रोफेसर के बीच विवाद:राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-एसटी एक्ट में कार्रवाई रद्द की
