केरलम हाईकोर्ट ने कोच्चि के मर्सिडीज हादसे में 17 साल के नाबालिग आरोपी के पिता और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जज न्यायिक अधिकारी हैं और जांच में सहयोग कर चुके हैं। वे पूछताछ के लिए भी पेश हुए थे। यह हादसा 24 अक्टूबर की देर रात कोच्चि के चेरानल्लूर इलाके में हुआ था। आरोप है कि जज का नाबालिग बेटा तेज रफ्तार मर्सिडीज चला रहा था। उसने स्कूटर सवार 55 साल के जयबालकृष्णन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। कार जज के नाम पर रजिस्टर्ड है। हाईकोर्ट के फैसले पर मृतक की बेटी भद्रकीर्ति ने कहा कि जज होने की वजह से आरोपी के परिवार को विशेष राहत मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद आरोपी के माता-पिता कई घंटे घटनास्थल पर रहे और बेटे को बचाने की कोशिश की। जज ने कहा- बेटे के कार ले जाने की जानकारी नहीं थी जज ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा कार लेकर घर से निकला है। उनके मुताबिक…
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