सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों से आदेशों को जमीन पर लागू करने को कहा। दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली सरकार और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से प्रदूषण रोकने के उपाय बताए। बेंच ने कहा…
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सुप्रीम कोर्ट बोला-पटाखों पर पूरे बैन के पक्ष में नहीं:लेकिन आदेश लागू नहीं हुए तो हर साल निर्देश देना मजाक बन जाएगा
