चंडीगढ़ में 1 से 3 अप्रैल तक शराब के ठेके बंद रखने की रोक हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ठेकों पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर चंडीगढ़ में 3 दिनों तक शराब के ठेकों को बंद रखने का निर्देश दिया था। यह रोक शराब के ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर दायर की गई याचिकाओं के चलते लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ठेके बंद करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया…
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