गुजरात में सूरत की सूरत में एक विशेष पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 23 वर्षीय शिक्षिका को गर्भपात की अनुमति दे दी। टीचर को 22 सप्ताह का गर्भ है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि महिला का गर्भपात सूरत नगर निगम द्वारा संचालित एसएमआईएमईआर अस्पताल में एक सप्ताह में किया जाए। साथ ही भ्रूण को डीएनए परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाए। टीचर पर 13 वर्षीय स्टूडेंट के यौन शोषण का आरोप
आरोपी ट्यूशन टीचर अपने 13 साल के छात्र को बीती 25 अप्रैल को भगा ले गई थी। पूछताछ में टीचर ने पुलिस को बताया कि वह स्टूडेंट के बच्चे की मां बनने वाली है। उसके पेट में 5 महीने का गर्भ है। इसी के चलते वह स्टूडेंट को लेकर भाग निकली थी। बच्चे ने भी टीचर से कई बार शारीरिक संबंध बनाने की बात कबूल कर ली है। इसके साथ ही छात्र की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि वह पिता बनने में सक्षम है। पुलिस अजन्मे बच्चे और छात्र का DNA टेस्ट कराएगी। पुलिस ने टीचर के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया था। अब पोक्सो की धारा 4…
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