साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के 12 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया है। हालांकि इनमें से एक आरोपी की 2021 में कोविड के दौरान मौत हो गई थी।

कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है…
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