सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हत्या के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन अदालतें पीड़ितों की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के मार्च 2024 के उस आदेश को रद्द करते हुए की…
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