केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था (FSSAI) ने कहा कि यदि किसी फूड-ड्रिंकिंग प्रोडक्ट का फार्मूला विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मंजूर न किया गया हो तो कंपनी उस प्रोडक्ट पर ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ORS) का लेबल नहीं लगा सकेगी। सभी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स से ORS लेबल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार के 2022 और 2024 के आदेश में कंपनियों को अपने प्रोडक्ट में ORS शब्द जोड़ने की अनुमति दी गई थी जैसे प्रीफिक्स (शुरू में) या सफिक्स (अंत में)। इसके बाद कुछ फ्रूट ड्रिंक…
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