पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग को तुरंत बाल सुधार गृह से रिहा किया जाए। आरोपी को 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया था। जस्टिस भारती डांगरे और मंजुशा देशपांडे ने आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेजने केजुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया। जजों ने कहा कि हम नाबालिग की आंटी की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार रकते हुए उसे रिहा करने का आदेश देते हैं। CCL यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ (इस केस में आरोपी नाबालिग) को याचिकाकर्ता (आरोपी की आंटी) की कस्टडी में रखा जाएगा। नाबालिब आरोपी ने 18-19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी…
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पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को जमानत मिली:बॉम्बे हाईकोर्ट बोला
