सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों को गिराने के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने की। बेंच ने कहा- हम उन याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है…
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