सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (28 अगस्त) को अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को बेल दे दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज केस में जांच एजेंसी को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति की आजादी मूल सिद्धांत है। हमने सिसोदिया केस में भी कहा था कि बेल नियम है और जेल एक अपवाद। कोर्ट ने कहा- PMLA के सेक्शन 45 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी के बेल की 2 शर्तें दी गई है। पहला…
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