सुप्रीम कोर्ट आज CLAT UG 2025 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने SC में याचिका लगाई है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के मार्कशीट्स के रिवीजन करने के फैसले का पीड़ित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को CLAT UG-2025 की मार्कशीट्स रिवाइज करने और चार हफ्तों के अंदर फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट दोबारा पब्लिश करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला दिया था। बेंच ने कंसोर्टियम और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया और कहा- अगली सुनवाई से पहले अपनी वेबसाइट पर कोर्ट में दायर अर्जी की जानकारी साझा करें। CLAT 2025 का एग्जाम पिछले साल 1 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। इसके बाद अलग-अलग कोट में केस दर्ज किए गए…
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